चंपावत: पत्नी की हत्या में लिपिक कुलदीप को आजीवन कारावास
चंपावत, अमृत विचार। चम्पावत जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी के हत्यारे पति चम्पावत निर्वाचन विभाग में सेवारत लिपिक कुलदीप सिंह बिष्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कुलदीप ने शादी के तीन माह बाद ही अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी।
कुलदीप को जिला अदालत ने 29 जुलाई को हत्या का दोषी ठहराया था। सजा की सुनवाई शनिवार को हुई। इस मामले में कुलदीप की मां हीरा देवी को आरोपों की पुष्टि नहीं होने पर हत्या के आरोप से 29 जुलाई को बरी किया जा चुका है।
उल्लेखनीय है कि10 मार्च 2021 को खेतीखान के डिंग्डवाल गांव निवासी राजेंद्र सिंह बोहरा की पुत्री किरन का पाटन-पाटनी लोहाघाट के कुलदीप सिंह बिष्ट के साथ विवाह हुआ था। कुलदीप ने शादी के 3 माह में 6 जून को किरन की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। किरन का पति कुलदीप सिंह बिष्ट चम्पावत निर्वाचन विभाग में लिपिक था।
कुलदीप सिंह बिष्ट और कुलदीप की मां हीरा देवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी और 3/4 दहेज अधिनियम के तहत लोहाघाट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप पत्र पेश होने के बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई थी। दोनों पक्षों, गवाह, तमाम साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने 29 जुलाई को आरोपी कुलदीप सिंह बिष्ट को दोषी करार दिया।
वहीं 3 अगस्त शनिवार को जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोषी करार दिए गए किरन के पति कुलदीप सिंह बिष्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने की।
