प्रतापगढ़: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल, लगा इतने का जुर्माना

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Edited By Amrit Vichar
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प्रतापगढ़, अमृत विचार। अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी झल्लर थाना बाघराय को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया।

वादी मुकदमा के अनुसार उसकी 11 वर्षीय नातिन वर्ष 2018 में 27 मई को गांव के बाहर बकरी चराने गई थी। वहां पर गांव के झल्लर का एकांत में मकान है। वह पीड़िता को अकेले देख उसे बहला फुसला कर अपने घर ले गया। अंदर से दरवाजा बंद करके दुष्कर्म किया। घर के अंदर काफी देर तक बंद रखने के बाद दिन में दो बजे झल्लर ने पीड़िता को छोड़ा। जुबान खोलने पर जान से मारने की धमकी दी।

न्यायालय के समक्ष पीड़िता ने आप बीती बताई। अभियोजन द्वारा नौ गवाहों के माध्यम से 11 प्रदर्शो को साबित कराया गया। अभियुक्त घटना के बाद से ही जेल में निरुद्ध है। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी व अशोक त्रिपाठी ने किया।

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