अदालत का फैसला : जानलेवा हमला करने वाले दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा
बलरामपुर, अमृत विचार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश भारद्वाज ने जान लेवा हमला करने का दोषी क़रार देते हुए दो लोगो को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। न्यायधीश ने दोषियों को 30/30 हज़ार रुपए अर्थ दण्ड भी अदा करने का आदेश दिया है। अर्थ दण्ड अदा ना करने पर दोषियों को 15/15 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
कोतवाली नगर के नई बाजार निवासी राजकुमार ने 12 जून 2013 को मुकदमा लिखाया था। आरोप लगाया था कि नई बाजार निवासी शहज़ादे और हनीफ ने घर में घुसकर मेरी पत्नी उषा सिंह पर जान लेवा हमला करके चाकू मार दिया। गंभीर जानलेवा चोटे आई है। पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवीन कुमार तिवारी ने न्यायालय पर 08 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के न्यायधीश ने दोनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 30 हज़ार रुपए अर्थ दण्ड की सज़ा सुनाई। न्यायधीश ने अर्थ दण्ड में से 50 हज़ार रुपए घटना में घायल उषा सिंह को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है।
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