अदालत का फैसला : हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने दोषी पर लगाया 11 लाख रुपए अर्थदंड  

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Published By Vinay Shukla
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पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कार में पत्नी की गला दबाकर हत्या करने से जुड़ा मामला 

सुलतानपुर, अमृत विचारः पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कार में पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में जिला जज जय प्रकाश पांडेय की अदालत ने सोमवार को दोषी पति राहुल मिश्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने दोषी पिता पर 11 लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड में से  पांच-पांच लाख रुपए दोनांे बच्चों (इशिका व अथर्व) को देने का आदेश भी अदालत ने दिया है। 

डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र के मुताबिक रायबरेली जिले के मिल एरिया थाने के मलिकपुर पटेल नगर निवासी उमाशंकर गुप्ता की पुत्री मोनिका गुप्ता की शादी वर्ष 2008 में उन्नाव जिले के शफीपुर थाने के परिया मरौदा गांव निवासी राहुल मिश्र के साथ हुई थी। राहुल की एक 13 वर्षीय बेटी इशिका व छह वर्षीय बेटा अथर्व है। दोषी की पुत्री ने मामले में अपने पिता के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिया था। राहुल मिश्र लखनऊ के पारा, मानक नगर में रहता है। आरोप था कि राहुल आए दिन पत्नी को मारता-पीटता था।

13 अगस्त 2023 को राहुल कार से पत्नी व दोनों बच्चों के साथ लखनऊ से रायबरेली के लिए निकला था। राहुल रायबरेली जाने के बजाय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर जाने लगा था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थित टोल प्लाजा मुजेश कूरेभार जिला सुलतानपुर के पास राहुल ने पत्नी मोनिका गुप्ता की गला दबाकर हत्या कर दी थी। मृतका के पिता उमाशंकर गुप्ता ने दामाद राहुल मिश्र के खिलाफ कूरेभार थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से पेश गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर जनपद न्यायाधीश ने आरोपी पति को दोषी ठहराकर जेल भेज दिया था, जिसे सोमवार को जेल से तलब कर सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया।

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