नैनीताल: रॉयल्टी के अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैक्स वसूलने के आदेश पर रोक
विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में बनाई जा रही सड़कों पर मिट्टी बिछाने वाले ठेकेदारों से रॉयल्टी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत टैक्स वसूलने व जिला खनिज फाउंडेशन के आदेश को चुनौती दी जाने वाली विशेष अपील पर सुनवाई की।
मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। मंगलवार को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई।
मामले के अनुसार अल्मोड़ा के एनएस सुपर कंट्रेक्शन प्राईवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट में विशेष अपील दायर कर कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली सड़क में मिट्टी बिछाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। इसकी रॉयल्टी उन्होंने जमा की थी। अब सरकार ने बिना निविदा को संशोधित किए उनसे 25 प्रतिशत अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में जमा करने के आदेश जारी कर ठेकेदारों को 20 लाख का रिकवरी नोटिस जारी किया है।
निविदा के यह शर्त नहीं थी। अब जब काम पूरा हो चुका है उनसे रॉयल्टी के अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैक्स क्यों वसूला जा रहा है, जो निविदा की शर्तों के विपरीत है। लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए। अपील में यह भी कहा गया कि न तो वे सड़क निर्माण में शामिल थे न ही सड़क से निकलने वाले खनन सामग्री में, उनका काम सिर्फ सड़क पर मिट्टी बिछाकर समतल कराना है, इसलिए इस आदेश पर रोक लगाई जाए।
