Jalaun News: जानलेवा हमले के दोषी को दस साल की कैद...कोर्ट ने 27 हजार रुपये जुर्माना भी ठोंका

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जानलेवा हमले के दोषी को दस साल की कैद

जालौन, अमृत विचार। तमंचे से गोली मारकर जानलेवा हमले का दोष साबित होने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई और 27 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

रेढर थाना क्षेत्र के ग्राम सुलखना गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह ने 19 सितंबर 2021 को थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसका भाई बृजेंद्र उसका मित्र इश्तियाक विक्रम वर्मा की दुकान से सौदा (सामान) लेकर घर आ रहे थे तभी पहले से घात लगाए बैठे नरेंद्र, पीयूष, बाबा उर्फ सुरजीत, विशंभर इंद्रजीत सिंह अपने हाथों में तमंचा लेकर आए। इंद्रजीत सिंह ने उसके भाई बृजेंद्र सिंह को जान से मारने की नीयत से तमंचे से गोली मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। 

बृजेंद्र सिंह के दोस्त इश्तियाक ने बृजेंद्र को बचाना चाहा तो नरेंद्र के कहने पर इंद्रजीत सिंह ने उसके दोस्त के ऊपर भी जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया जिससे वह लहूलुहान हो गया, जहां परिजन अस्पताल ले गए। जहां उनकी गंभीर हालत को देखकर डॉ. ने ग्वालियर रेफर कर दिया। पुलिस ने इंद्रजीत, नरेंद्र, पीयूष, बाबा के खिलाफ जानलेवा हमले सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। 

विवेचना में नरेंद्र, पीयूष, बाबा, विशंभर के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया गया। जबकि जांच में इंद्रजीत सिंह के खिलाफ सबूत मिले। पुलिस ने आरोपी इंद्रजीत सिंह के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। तीन साल चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। 

जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवकुमार ने इंद्रजीत सिंह को जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई और सभी सजाएं एक साथ चलेंगी अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि का समायोजन किया जाएगा।

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