सुलतानपुर: जानलेवा हमले के दो आरोपी दोषी करार, 23 अगस्त को कोर्ट दोषियों को सुनायेगी सजा
सुलतानपुर, अमृत विचार। अमेठी जिले के थाना क्षेत्र गौरीगंज के बछिलाही सैंठा में 14 साल पूर्व अनंत बहादुर सिंह व उसके पुत्र अनिल सिंह की गोली मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायाधीश एकता वर्मा ने शनिवार को उदयभान सिंह व पूरन सिंह को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया।
एडीजीसी संदीप सिंह के मुताबिक 9 अगस्त 2010 को पुरानी रंजिशन पट्टीदार उदयभान सिंह व पूरन सिंह ने वादी मुकदमा अनंत बहादुर सिंह से गाली-गलौज करते हुए गोली मार दी बचाने दौड़े उसके पुत्र अनिल सिंह पर तमंचे से गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश एकता वर्मा ने उदयभान व पूरन सिंह को मामले में दोषी ठहराकर जेल भेज दिया जिन्हें जेल से 23 अगस्त को जेल से तलब कर कोर्ट सजा सुनायेगी।
अधिवक्ता हत्याकांड में सुनवाई 31 को
अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड में शनिवार को अभियोजन साक्षी के न आने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी। वादी पक्ष के वकील शेख नजर अहमद ने बताया कोर्ट ने अभियोजन के दूसरे गवाह के साक्ष्य के लिए 31 अगस्त की तारीख नियत की है। कोतवाली देहात थाने के अलहदादपुर गांव निवासी अधिवक्ता आजाद अहमद की बीते साल छह अगस्त को भुलकी चौराहे के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जबकि उनके भाई मुनव्वर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मृतक के पिता मो. सलीम ने कोतवाली नगर के लोलेपुर गांव निवासी सिराज अहमद उर्फ पप्पू, घरहा निवासी इस्माइल उर्फ प्रिंस, सोहराब, मेराज, सलमान समेत कई आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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