प्रयागराज : गायों के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

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Published By Vinay Shukla
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अमृत विचार, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौशाला में गायों के साथ  अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि आरोपी ने गायों के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया है, जिसकी पुष्टि वीडियो फुटेज और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की मेडिकल रिपोर्ट से हुई है। इसके साथ ही याची के अधिवक्ता ने वर्तमान जमानत आवेदन में कोई नया आधार भी नहीं लिया, इसलिए मामले की योग्यता के आधार पर कोई राय व्यक्त किए बिना याची की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। उक्त आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की एकलपीठ ने हरिकिशन की दूसरी जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया।

दरअसल जून 2023 में आईपीसी की धारा 377 के तहत पुलिस स्टेशन हापुड़ नगर, हापुड़ में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर वर्तमान ग्राम प्रधान को हराने और अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम प्रधान को निशाना बनाने के लिए याची के खिलाफ दो दिन की देरी से प्राथमिकी दर्ज कराई, क्योंकि याची वर्तमान ग्राम प्रधान के परिवार से संबंधित है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि जब पहली जमानत याचिका पर सुनवाई हुई तो किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी, जिन चार गवाहों से पूछताछ हुई, उनमें से किसी ने भी अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया, इसीलिए उन्हें पक्ष द्रोही घोषित कर दिया गया।

इसके अलावा जिस मोबाइल नंबर के माध्यम से संदिग्ध घटना के वीडियो वायरल किए गए, उसका खुलासा ना तो प्राथमिकी में किया गया और ना ही किसी गवाह के बयान में हुआ। हालांकि सरकारी अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए आरोपी के अप्राकृतिक कृत्य की पुष्टि वीडियो फुटेज से होने की बात की, जिसके आधार पर कोर्ट ने याची की वर्तमान याचिका भी खारिज कर दी।

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