नैनीताल: हाईकोर्ट से व्यापारियों को मिली फौरी राहत, 10 दिन का समय देकर नया नोटिस दिया जाएगा

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Edited By Amrit Vichar
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर के सौंदर्यीकरण व सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे नगर निगम व लोक निर्माण विभाग की तरफ से व्यापारियों को जारी नोटिस मामले में सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने नगर आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने का कहा। तब उन्होंने हाईकोर्ट को आश्वस्त किया कि प्रभावितों का पक्ष सुनने के लिए 10 दिन का समय देकर नया नोटिस दिया जाएगा। फिलहाल कोर्ट से उन्हें फौरी राहत मिल गई है। 

हल्द्वानी के व्यापारियों ने प्रार्थना पत्र देकर कहा कि नगर निगम व लोक निर्माण विभाग ने बीती 21 अगस्त को नोटिस जारी कर मंगल पड़ाव से रोडवेज तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे व्यापारियों को 23 अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण स्वयं हटाने के निर्देश दिए थे।

पत्र में यह भी कहा गया कि 20 अगस्त को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए कहा था कि अगर किसी का हित प्रभावीत होता है तो उचित फोरम या कोर्ट में जा सकते है। अभी तक कोर्ट का आदेश तक नहीं आया ऊपर से निगम व लोक निर्माण विभाग ने बिना आदेश के उन्हें 23 अगस्त तक स्वयं चिन्हित अतिक्रमण को हटाने के निर्देश के दिए, उन्हें सुनवाई । उनको सुनवाई के मौका तक नहीं दिया। इस पर हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने को कहा था।

मामले के अनुसार हल्द्वानी की नया सवेरा सोसाइटी ने जनहित याचिका दायर कर  कहा है कि यह कार्यवाही 29 दिसंबर 2023 से शुरू हुई। जिसके तहत हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने और सड़क चौड़ीकरण का काम ठीक से नहीं किया जा रहा है। इसमें प्रशासन ने महज खानापूर्ति की है, जिसके कारण मंगल पड़ाव और बस अड्डे तक हालात जैसा के तैसे बने हुए हैं।

इसकी वजह से हर जगह पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। इससे क्षेत्रीय जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में कहा गया कि जिला प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही सरकारी संपत्तियों को हटा दिया लेकिन निजी भूमि में बने होटलों, दुकानों को नोटिस जारी कर औपचारिकता की गई है।

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