बाराबंकी पुलिस की कार्रवाई : धोखाधड़ी जालसाजी गिरोह सरगना सदस्य की डेढ़ करोड़ से अधिक की सम्पत्ति कुर्क

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Published By Vinay Shukla
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देवा/ बाराबंकी, अमृत विचार। धोखाधड़ी व जालसाजी करने वाले गिरोह के सरगना व सक्रिय सदस्य की करीब एक करोड़ 75 लाख के कीमत की चल, अचल सम्पत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया गया। 

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके द्वारा अपराध से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अर्जित चल, अचल सम्पत्तियों को जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में जब्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। इस क्रम में थाना देवा पर दर्ज यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त व गिरोह सरगना त्रिभुवन नारायन पाण्डेय पुत्र स्व0 राम धारी पाण्डेय निवासी अरहरिया पोस्ट गौरी अहिरौली ने अपने गिरोह के सक्रिय सदस्य आलोक कुमार चौबे पुत्र हलधर चौबे निवासी ग्राम दुबावल टहर वाजिदपुर थाना कप्तानपुर, अरविन्द पाण्डेय पुत्र स्व0 देवी सहाय पाण्डेय निवासी अरहरिया थाना अहरौला सभी जिला आजमगढ़ के साथ मिलकर 12 से 15 वर्षों से आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु अवैध क्रिया-कलापों से धनोपार्जन कर एटी ग्लान्स इंस्फ्राट्रक्चर व टीएसएन ग्लास इन्फ्राटेक कम्पनी का निर्माण कर लोगों के साथ आवासीय प्लाट, भूखण्ड बेचने के नाम पर छल कपट, कूटरचना, धोखाधड़ी व जालसाजी कर सम्पत्ति हड़पी।

स्वयं व अपने परिजनों के नाम पर अर्जित की गई चल, अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत 06 करोड़ 95 लाख रुपये रूपए है, को थाना देवा व कोतवाली नगर पुलिस ने चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट को आख्या प्रेषित की थी। जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने कुर्की का आदेश पारित किया। इस आदेश के अनुपालन में आज थाना कोतवाली नगर पुलिस एवं प्रशासन ने गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत गिरोह सरगना त्रिभुवन नारायन पाण्डेय व गिरोह सदस्य आलोक कुमार चौबे की ग्राम हाजीकाजीपुर में स्थित कुल 14 गाटा कुल क्षेत्रफल 0.3975 हेक्टेयर कुल कीमत लगभग 01 करोड़ 75 लाख रुपये को राज्य के पक्ष में कुर्क किया गया।

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