नैनीताल: बनभूलपुरा दंगे के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक की जमानत पर सुनवाई पूरी, निर्णय सुरक्षित

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Published By Bhupesh Kanaujia
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट में बनभूलपुरा दंगा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत को लेकर शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की पीठ ने निर्णय इस विधिक प्रश्न पर सुरक्षित रख लिया है कि क्या इस मामले को एकलपीठ सुनेगी या खंडपीठ। अभी जमानत दिए जाने या नहीं दिए जाने का प्रश्न नहीं है।

प्रश्न यह है कि जिस केस में यूएपीए लग जाता है उसकी जमानत उच्च न्यायलय की खंडपीठ सुनेगी या एकलपीठ? इस पर कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि इस केस में यूएपीए लगा है इसलिए मामले को खंडपीठ सुनेगी। इससे संबंधित मामलों में खंडपीठ सुनवाई कर रही है, कई मामले सुन भी चुकी है।

आरोपी की ओर से कहा गया कि इस मामले की जांच रेगुलर पुलिस  कर रही है इसलिए मामले को एकलपीठ सुन सकती है। इससे संबंधित निर्णय भी पेश किए। खंडपीठ उन मामलों को सुन सकती है जिसमें एनआईए ने जांच की हो और स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया हो। यहां सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है और रेगुलर पुलिस ने मामले की जांच की है।                

सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि आरोपी के खिलाफ यूएपीए जैसे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हैं इसलिए सिंगल बेंच सुनवाई नहीं कर सकती है। आज मलिक की ओर से सर्वोच्च न्यायलय के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने पैरवी की।

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