प्रतापगढ़: पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद, अर्थदण्ड

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Edited By Amrit Vichar
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प्रतापगढ़, अमृत विचार। जिला जज अब्दुल शाहिद ने पत्नी की हत्या के दोषी को सश्रम आजीवन कारवास और 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर कोर्ट ने नौ माह अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है। 
प्रयागराज के थाना सोरांव क्षेत्र के सेवइत निवासी चंद्र प्रकाश ने मुकदमा दर्ज कर बताया था कि उसकी बहन मंजू का विवाह चंपतपुर औवार निवासी विनोद कुमार मिश्र से हुआ था।

शादी के बाद से ही दहेज के लिए बहन को ससुराल पक्ष के लोग परेशान करते थे। सात अगस्त 2019 की रात को ससुराल के लोगों ने उसकी बहन को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। प्रयागराज के स्वरूपरानी अस्पताल में इलाज के दौरान बहन की मौत हो गई। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने हत्या के दोषी विनोद कुमार मिश्र को सश्रम आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने धारा 409 में तीन वर्ष व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के तहत दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार शर्मा ने की।

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