बलरामपुर: आत्मघाती हमले के दोषी दो सगे भाइयों समेत तीन को सजा, कोर्ट ने 13 हजार का जुर्माना भी लगाया

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Published By Virendra Pandey
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अमृत विचार, बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश भरद्वाज ने आत्मघाती हमला करने वाले दो सगे भाइयों समेत तीन को सात- सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही सभी पर 13-13 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। 

शासकीय अधिवक्ता नवीन तिवारी ने बताया कि वर्ष 2012 में कोतवाली गैंसड़ी में ग्राम पुरैना निवासी उमर फारूक ने जमीन की रंजिश को लेकर गंभीर चोट पहुचांने का आरोप लगाते हुए मंगरे, कमर हुसैन उर्फ मुन्नू व नाने उर्फ बिलाल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियोजन की ओर से घटना के संबंध में 10 गवाहों का बयान अंकित कराया गया। बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया कि घटना गलत और गवाहों ने झूठा बयान दिया है। भूमि विवाद के कारण झूठा मुकदमा लिखाया गया है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद तीनों अभियुक्तों को सात- सात वर्ष के कारावास और 13- 13 हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही निर्देश दिया कि अर्थदंड की धनराशि में से 25 हजार रुपये वादी मुकदमा को दिया जाए।

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