रुद्रपुर: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की सजा

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Edited By Amrit Vichar
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रुद्रपुर, अमृत विचार। न्यायालय ने किशोरी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म के दोषी को बीस साल कठोर कारावास और पचास हजार का अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। 

विशेष लोक अभियोजक उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि आदर्श कॉलोनी चौकी इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति ने 19 अगस्त 2020 को तहरीर देते हुए बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी रात्रि नौ बजे से अचानक लापता हो गई है। मामले में पुलिस ने 20 अगस्त को गुमशुदगी दर्ज कर किशोरी की खोजबीन शुरू कर दी और कुछ दिन बाद किशोरी को बरामद करते हुए नजर फरौली जैनतीपुर रोड मंजूरी कॉलोनी मुरादाबाद निवासी नजर को गिरफ्तार कर लिया।

इसी दौरान नाबालिग ने अपने बयान दर्ज करवाए कि युवक उसे बहला फुसलाकर साथ ले गया और कई बार जबरन दुष्कर्म किया। मामले की सुनवाई एफटीएससी न्यायाधीश संगीता आर्या की अदालत में हुई। जहां विशेष लोक अभियोजक उमेश कुमार गुप्ता ने अदालत के सामने छह गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने दुष्कर्म के दोषी नजर को 20 साल कठोर कारावास और 50 हजार अर्थदंड देने की सजा सुनाई।

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