अमरोहा : चरस की तस्करी करने वाले दो दोषियों को 10-10 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

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अमरोहा, अमृत विचार। चरस की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों दोषियों को दस-दस साल जेल की सजा सुनाई और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला 7 फरवरी 2010 का है।

नगर कोतवाली में तैनात तत्कालीन दारोगा रघुराज सिंह व जगदीश सिंह टीपी नगर चौराहे से गुजर रहे थे। सूचना पर पुलिस टीम ने अतरासी तिराहे पर एक मारुति वैन को घेर लिया था। वैन में सवार तीन लोगों से 12 किलो चरस मिली थी, जिसे बेचने के लिए आरोपी दिल्ली जा रहे थे। पूछताछ में तीनों ने नाम मोहल्ला पचदरा निवासी आजाद, मोहल्ला लकड़ा निवासी मुस्तकीम व लियाकत बताया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज की थी। केस की सुनवाई के दौरान आरोपी लियाकत की मृत्यु हो गई थी।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय ज्योति की कोर्ट में चल रही थी। आरोपियों को सजा दिलाने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित वशिष्ठ ने पैरवी की। मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने आजाद व मुस्तकीम को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई। 

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