रुद्रपुर: नाबालिग के अपहरण के दोषी को चार साल की सजा

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Published By Bhupesh Kanaujia
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रुद्रपुर, अमृत विचार। वर्ष 2022 में सितारगंज इलाके में नाबालिग को बदनीयती के साथ अपहरण के दोषी को चार साल का कठोर कारावास और 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। 

विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि सितारगंज थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 नवंबर 2022 को उसकी 10 वर्षीय नाबालिग पुत्री बुआ के घर गई थी। शाम को जब लड़की घर वापस आ रही थी तो रास्ते में खड़े ग्राम पडरी थाना सितारगंज निवासी हरचरन सिंह उर्फ़ चन्नी ने बदनीयती से उसका अपहरण कर लिया और उसका मुंह दबाकर नजदीक के स्कूल में ले गया।

इधर एक घंटे से परिजन लड़की को ढूंढ रहे थे जैसे ही वह लोग स्कूल के पास पहुंचे तो उनकी भाभी ने चन्नी को स्कूल से भागते हुए देखा। उन्होंने अन्दर जाकर देखा तो नाबालिग एक कोने में खड़ी रो रही थी। पूछने पर बताया कि उसके शोर मचाने पर आरोपी डर कर भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अगले ही दिन आरोपी को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया। उसके विरुद्ध पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की कोर्ट में मुक़दमा चला।

शुक्रवार को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने आरोपी को धारा 363 आईपीसी के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की, धारा 366 आईपीसी के तहत चार वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की तथा धारा 16/17 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। कहा कि जुर्माने की धनराशि में से 15 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिये जाएं।

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