मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 138वीं बोर्ड बैठक में पास हुए कई अहम प्रस्ताव, जानिए क्या बोले कमिश्नर आन्जनेय सिंह?

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Published By Bhawna
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मुरादाबाद। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 138 वीं बैठक नया मुरादाबाद में स्थित एमडीए कार्यालय सभागार में मंगलवार को हुई। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसके अलावा पूर्व बोर्ड बैठक में पास कर शासन को भेजे गए कुछ प्रस्तावों को शासन से हरी झंडी मिलने के बाद स्वीकार किया गया है।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए। मंडलायुक्त ने बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए हैं। अभी तक होटल बनाने के लिए न्यूनतम लैंड का मानक तय था। लेकिन, अब बोर्ड में प्रस्ताव लाकर न्यूनतम लैंड की बाध्यता को खत्म कर दिया जाएगा। 20 कमरों के होटल को नौ मीटर रोड पर भी बनाया जा सकेगा। इस संंबंध में पिछली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास किया गया था। अब शासन से निर्देश मिलने के बाद इसे अंगीकृत करके लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा पेट्रोल पंपों को भी इसमें बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक पेट्रोल पंप खोलने के लिए ऑयल कंपनियों के मानकों और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के मानकों में भिन्नता थी। इस भिन्नता को खत्म किया जाएगा। 

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण किसी पेट्रोल पंप का नक्शा पास करते समय ऑयल कंपनी के मानकों को भी ध्यान में रखेगा। ऑयल कंपनी के मानकों को भी स्वीकार किया जाएगा। ताकि लोगों को असुविधा न हो। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेष कुमार ने बताया कि प्राधिकरण के अधिसूचित विकास क्षेत्र में विस्तार के लिए शामिल किए गए 71 गांवों में दिल्ली रोड व रामपुर रोड पर प्रस्तावित सड़क चौड़ाई व ग्रीन बेल्ट की चौड़ाई छोड़कर 300 मीटर गइराई तक हाईवे फेसिलिटी जोन ए-2 व उसके बाद कृषि क्षेत्र ए-1 भू-उपयोग मानते हुए नक्शे पास किए जाएंगे। इसके अलावा दोनों भू उपयोग में 10 प्रतिशत भू-आच्छादन और 0.2 का एफएआर मिलेगा। 4000 वर्ग मीटर व अधिक क्षेत्रफल के भूखंडों में पांच प्रतिशत अधिक भू-आच्छादन पर एट्रियम बनाया जा सकेगा। जिसका एफएआर में एरिया शामिल नहीं होगा। 

आउटसोर्सिंग पर कार्य करने वाले कर्मचारियों व कंप्यूटर ऑपरेटर का पारिश्रमिक संशोधित हो गया है। संशोधन के बाद पारिश्रमिक में वृद्धि होगी। कम से कम छह कमरों का होटल बन सकेगा। किसी भी 20 कमरों से कम संख्या के होटल के लिए क्षेत्रफल की अब न्यूनतम सीमा नहीं होगी। जबकि 20 कमरों से अधिक वाले होटल के लिए भूखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर होगा। इसके अलावा कई अन्य प्रस्ताव भी बोर्ड की बैठक में पास हुए। बैठक में एमडीए की सचिव अंजुलता, अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व सत्यम मिश्रा, अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार, सहयुक्त नियोजक भास्कर, एमडीए बोर्ड के सदस्य विकास जैन, राजू कालरा समेत अन्य लोग शामिल रहे।

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