चारा घोटाला: 27 नवंबर को होगी लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई

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रांची। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी। क्योंकि सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल करने के लिये समय मांग लिया। अब इस मामले मे 27 नवंबर को सुनवाई होगी। बता दें कि चारा घोटाले से संबंधित दुमका कोषागार से धन के गबन के …

रांची। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी। क्योंकि सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल करने के लिये समय मांग लिया। अब इस मामले मे 27 नवंबर को सुनवाई होगी। बता दें कि चारा घोटाले से संबंधित दुमका कोषागार से धन के गबन के मामले में यह सुनवाई होनी थी।


न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की एकल पीठ के समक्ष जमानत याचिका पर सुनवाई प्रारंभ होते ही जांच ब्यूरो ने कहा कि इस मामले में लालू के आधी से अधिक सजा पूरी कर लेने के दावे एवं अन्य दावों के बारे में वह लिखित रूप से अपना पक्ष रखेगी जिसके लिए उसे समय दिया जाये। सीबीआई के इस कथन पर लालू प्रसाद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने कपिल सिब्बल ने कहा है कि सीबीआई जानबूझकर अनावश्यक रूप से इस मामले में विलंब कर रही है।

सिब्बल ने कहा कि दुमका कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के इस मामले में आज सुनवाई के दिन तक लालू प्रसाद ने 42 माह, 26 दिनों की सजा काट ली है जो लालू को दी गयी सात वर्ष की सजा के आधे समय से अधिक है। ऐसे में उन्हें उच्च न्यायालय को जमानत दे देनी चाहिए।

सिब्बल के इस दावे का सीबीआई ने विरोध किया और कहा कि सजा की आधी अवधि पूरी कर लेने के उनके दावे और लालू की बीमारी और इलाज तथा अन्य मुद्दों पर वह न्यायालय को लिखित तौर पर अपना पक्ष देगी जिसके लिए उसे समय चाहिए। सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू की जमातन की याचिका पर सुनवाई 27 नवंबर तक के लिए टाल दी।

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