कानपुर में 1000 से करोड़ की जमीन कब्जे का मामला: हरेंद्र मसीह की संपत्ति कुर्की का आदेश
नजूल की जमीन पर अवैध कब्जे के प्रयास का मामला
कानपुर, अमृत विचार। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज मिश्रा की कोर्ट ने सिविल लाइंस में नजूल की जमीन पर अवैध कब्जे के प्रयास के अभियुक्त हरेंद्र कुमार मसीह की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया है। लेखपाल विपिन कुमार ने 28 जुलाई को कोतवाली में हरेंद्र कुमार मसीह समेत अन्य लोगों के खिलाफ नजूल की जमीन पर अवैध कब्जे के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने कोर्ट में कुर्की की कार्रवाई का प्रार्थनापत्र दिया था।
यूनाइटेड फेलोसिप फार क्रिश्चियन सर्विसेस झांसी की अध्यक्ष एनसी थामस ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि जिस संपत्ति को हरेंद्र की बताकर कुर्की की कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है वह संस्था की है। विवेचक ने प्रार्थना पत्र में कहा कि हरेंद्र कुमार वांछित चल रहा है। उसने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की प्रार्थना पत्र दिया था। इसे निरस्त कर दिया गया था।
जमानत प्रार्थना पत्र में हरेंद्र मसीह ने अपना पता 239 सिविल लाइन क्रिश्चियन हॉस्पिटल झोकन बाग झांसी अंकित किया था। पहचान पत्र, राजस्व अभिलेखों, नगर निगम के दस्तावेजों में भी यही पता अंकित है। न्यायालय ने विवेचक का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए कहा कि अभियुक्त के निवास के पते पर उपलब्ध अभियुक्त की समस्त निजी चल और अचल संपत्तियों की कुर्की का कार्रवाई की जाए।
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