भारतीय समाज में ननद-भाभी के रिश्ते की एक अनूठी परंपरा: हाईकोर्ट ने की टिप्पणी

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Published By Deepak Mishra
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा अपने भाई की पत्नी के खिलाफ दर्ज जबरन वसूली की शिकायत को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय समाज में ननद-भाभी के रिश्ते की अनूठी परंपरा है। हमारे समाज में यह बहुत ही दिलचस्प रिश्ता होता है, जिसकी गतिशीलता का आकलन उसमें निहित आनंद और परस्पर देखभाल से किया जा सकता है।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने डॉ शिखा त्यागी द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के समक्ष आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत पूजा पंत त्यागी के खिलाफ दर्ज शिकायत मामले की लंबित कार्यवाही को रद्द करते हुए पारित किया।

कोर्ट ने पाया कि याची और उसके पति के बीच लंबित वैवाहिक विवाद के कारण वर्तमान शिकायत मामला दर्ज कराया गया है, जिसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कुछ प्रतिबंधों के अधीन समझौते के आधार पर शिकायत मामले की कार्रवाई को रद्द करने की हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों का हवाला देते हुए वर्तमान मामले को रद्द करने की मांग की।

याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है और उनके बीच अब कोई विवाद नहीं है, वर्तमान शिकायत मामला रद्द कर दिया और पक्षकारों को दो सप्ताह के भीतर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद के समक्ष एक -एक हजार रुपए जमा करने का निर्देश दिया।

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