Umar Ahmed: माफिया अतीक के बेटे उमर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत, जानिए कब होगा जेल से रिहा

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Edited By Amrit Vichar
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प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीाई की प्रथम कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। सज़ा से ज़्यादा समय तक जेल में बिताने पर कोर्ट ने उमर को दी जमानत। हालांकि वह अभी जेल से रिहा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसके खिलाफ कई मामले लंबित हैं और उन मामलों के चलते वह जेल में ही रहेंगे।

बता दें कि अतीक के बेटे उमर को दो मामलों में जमानत मिली है। ये मामले मनी लॉन्ड्रिंग के साथ-साथ देवरिया कांड से संबंधित हैं।उमर फिलहाल लखनऊ की जेल है और जमानत के बाद भी वह वहीं रहेगा, क्योंकि उसके खिलाफ और कई मामले दर्ज हैं।

माफिया अतीक के बेटे उमर- अली सहित 15 के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई

माफिया अतीक अहमद के बेटे अली और उमर सहित गैंग से 15 सदस्यों के खिलाफ प्रयागराज कमिश्नरेट ने  गैंगस्टर के तहत बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में उमेशपाल हत्यांकण्ड में शामिल 5-5 लाख के इनामी तीनों शूटर और दो वकीलों पर भी गैंगस्टर लगाया गया है।

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