अयोध्या: गैर इरादतन हत्या में आरोपी को 10 साल की सजा

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Edited By Amrit Vichar
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अयोध्या, अमृत विचार। रुपए लेनदेन के विवाद में कुल्हाड़ी से वार कर युवक की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 22 हजार रुपए जुर्माना भी हुआ है। फैसला अपर जिला जज वंदना सिंह की अदालत से सोमवार को हुआ।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेश चंद्र पांडेय तथा रोहित पांडेय ने बताया कि घटना 30 नवंबर 2024 की रात 8:00 बजे की है। रौनाही थाना क्षेत्र के करेरू गांव निवासी अंसार अपने गांव के मोहम्मद तौफीक को लकड़ी काटने के लिए बुलाकर बाग में ले गया। वहां पहले उसके प्राइवेट पार्ट पर जोरदार हमला किया इसके बाद सिर पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद वहां से फरार हो गया। 

जानकारी पर परिजन उसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए वहां से जिला चिकित्सालय। वहां डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए तौफीक को इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया। जहां उसकी 7 दिसंबर 2020 को मौत हो गई। इसकी रिपोर्ट घटना के दूसरे दिन अपराधिक मानव वध के प्रयास की धारा में लिखी गई थी। मौत हो जाने के बाद मामले को गैर इरादतन हत्या की धारा में परिवर्तित किया गया और पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में तौफीक के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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