बहराइच: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा, लगा इतने का जुर्माना

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Edited By Amrit Vichar
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बहराइच, अमृत विचार। जिले के रुपईडीहा थाना क्षेत्र के चिलविला गांव निवासी एक अभियुक्त को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने बृहस्पतिवार को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को 11 हजार के अर्थ दंड से दंडित भी किया है।

थाना रुपईडीहा के एक गांव निवासी पिता ने थाने पर 29 अगस्त 2015 को तहरीर दी थी। तहरीर में पीड़ित पिता ने कहा था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ थाना क्षेत्र के चिलविला गांव निवासी मुंडे ने जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित पिता ने थाने की पुलिस से घटना में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी। थाने की पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी ने घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार कर साक्ष्यो, गवाहों व पीड़िता के बयान आदि एकत्रित कर आरोप पत्र कोर्ट में सौंप था। विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणी ने मुकदमे में सुनवाई शुरू की। 

इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष सिंह ने घटना को गंभीर बताते हुए कोर्ट से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने की मांग थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को घटना में दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को 11 हजार के अर्थदंड दंडित करते हुए कहा है कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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