Kannauj News : पूर्व ब्लाक प्रमुख नीलू की जमानत हुई खारिज

Amrit Vichar Network
Published By Vinay Shukla
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कन्नौज, अमृत विचार। जेल में बंद पूर्व ब्लाक प्रमुख वीरपाल उर्फ नीलू यादव की मारपीट के एक मामले में जमानत याचिका जिला जज की अदालत ने खारिज कर दी है। तीन साल पुराने मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता होने का भी जिक्र किया गया है। 

मामला 8 अक्टूबर 2021 का है। गांव अडंगापुर निवासी दिनेश पुत्र बाबूराम ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका चचेरा भाई रणधीर सिंह प्रधानी का चुनाव लड़ रहा था। उसी रंजिश के चलते रात करीब 9.30 बजे गांव के ही नवाब सिंह, वीरपाल उर्फ नीलू, विजेंद्र उर्फ भोले, अमन, विवेक और सुरजीत ने लाठी-डंडों और तमंचों से लैस होकर हमला बोल दिया। इन लोगों ने घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ व गालियां दी थी। जब उसने व उसके परिवार ने इसका विरोध किया तो उक्त लोगों ने परिवार के कौशलेंद्र व रामचंद्र को बुरी तरह मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

इस मामले को लेकर नीलू के वकील शिव कुमार यादव ने जिला जज की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की। आरोपी के वकील का कहना था कि मारपीट का मामला झूठा है और गांव में पार्टीबंदी के कारण उसे रंजिशन फंसाया गया है। उन्होंने घटना के समय नीलू के गांव में न होने का भी दावा किया। आरोपी के अधिवक्ता का कहना था कि मामले में घायलों ने अपनी चोटों का कोई एक्सरे नहीं कराया था बल्कि चोटों का सीटी स्कैन कानपुर के प्राइवेट अस्पताल में कराया गया, जो संदेहास्पद है।   

दूसरी ओर जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये याचिका खारिज करने की अपील की। उनका तर्क था कि अभियुक्त का काफी लंबा आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें गुंडा अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, मारपीट व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद जिला जज चंद्रोदय कुमार ने नीलू की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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