Prayagraj News : गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले की विवेचना अभी जारी है और साक्ष्य भी एकत्रित किए जा रहे हैं। ऐसे में याची को जमानत देने से अपराध की पुनरावृत्ति, साक्ष्यों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ होने की पूरी संभावना है। याची का लंबा आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ वर्तमान मामले सहित कुल 11 मामले दर्ज हैं। यह मामले धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराध सहित विभिन्न प्रकृति के हैं।

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि विधायक के रूप में याची की स्थिति उसे आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने और कानून तथा नियमों के खिलाफ कार्य करने की अनुमति नहीं देती है। उक्त तल्ख टिप्पणी न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए की। हालांकि याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वर्तमान मामला राजनीतिक दुश्मनी, कानून के चयनात्मक और लक्षित दुरुपयोग के कारण उत्पन्न हुआ है।

मालूम हो कि वर्तमान में अब्बास अंसारी कासगंज जिला जेल में निरुद्ध हैं। बता दें कि 31 अगस्त 2024 को पुलिस स्टेशन कर्वी कोतवाली नगर, चित्रकूट में उपेंद्र प्रताप सिंह, उपनिरीक्षक द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2 और 3 के तहत अब्बास अंसारी, नवनीत सचान, नियाज अंसारी, फराज खान, शाहबाज आलम खान के खिलाफ रंगदारी, मारपीट और आम जनता के बीच भय तथा आतंक फैलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

यह भी पढ़ें :- Prayagraj News : सैन्यकर्मियों के परिवारों की सुरक्षा के लिए एक कल्याणकारी तंत्र विकसित करने का निर्देश

संबंधित समाचार