Bareilly: दिल्ली तक फैला ICL कंपनी का ठगी का जाल, अब होगी वसूली

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार: करोड़ों की ठगी करने वाली आईसीएल म्युचुअल बेनिफिट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ने दिल्ली में भी ठगी की है। एक मामले में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-चतुर्थ (उत्तर-पूर्व जिला) दिल्ली ने आरसी जारी करबरेली के गांधीनगर स्थित कंपनी के कॉरपोरेट कार्यालय से 1.03 लाख रुपये की रिकवरी करने के आदेश डीएम को दिया है।

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग रिकवरी आदेश में कहा है कि आईसीएल म्युचुअल बेनिफिट्स कॉरपोरेशन के खिलाफ शिकायत पर सुनवाई करते हुए 6 नवंबर 2023 को प्रतिवादी को एक लाख तीन हजार 339 रुपये के भुगतान का आदेश दिया गया था, लेकिन प्रतिवादी ने आदेश का पालन नहीं किया। जिलाधिकारी को जारी पत्र में आयोग ने कहा है कि यह धनराशि प्रतिवादी से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है। शिकायतकर्ता ने राशि की वसूली के लिए निष्पादन आवेदन प्रस्तुत किया है। डीएम को निर्देश दिया है कि प्रतिवादी से उपर्युक्त राशि वसूलकर 18 फरवरी 2025 या उससे पहले आयोग में जमा कराएं।

आयोग ने रिकवरी प्रमाणपत्र भी जारी किया है। इसके अलावा एक अन्य मामले में भी कोर्ट ने इस कंपनी से रकम वसूली के आदेश दिए हैं। धनराशि वसूलने के लिए दोनों मामले प्रशासन के पास पहुंचे हैं। तहसील सदर प्रशासन को धनराशि वसूल कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एक अन्य मामले में भी कोर्ट ने इस कंपनी से रकम वसूली के आदेश दिए हैं। दोनों मामलों में तहसील सदर प्रशासन को धनराशि वसूल कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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