Bareilly: व्यापारी 31 तक कर लें ये काम, नहीं तो GST विभाग ब्याज के साथ लगाएगा जुर्माना

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बरेली, अमृत विचार : जीएसटी विभाग की ब्याज माफी योजना के लिए 31 मार्च तक आवेदन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद आवेदन करने वाले व्यापारियों को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा और ब्याज के साथ अर्थदंड भी भुगतना पड़ेगा।

कोरोना काल में व्यापारियों को राहत देने के लिए सरकार ने वर्ष 2021 में ब्याज माफी योजना लागू की थी। इस योजना के तहत किसी भी धनराशि के मूल बकाया वाले व्यापारियों के पूरा बकाया अदा करने पर ब्याज और अर्थदंड में शत-प्रतिशत छूट दी जाती है।

डिप्टी कमिश्नर राजीव कुमार ने व्यापारियों से अपील की है कि वे वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 की जीएसटी जमा कर ब्याज और अर्थदंड माफी के लिए विभागीय पोर्टल comtax.up.nic.in पर 31 मार्च तक आवेदन जरूर कर दें। उन्हें को निर्धारित फॉर्म एसपीएल-2 पर आवेदन करना होगा। 31 मार्च के बाद जीएसटी के साथ ब्याज और अर्थदंड भी वसूल किया जाएगा।

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