Bareilly: 22 साल बाद दो गैंगस्टरों को मिली सजा, अब 7 साल जेल में कटेंगे दिन-रात

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार: पुलिस पर 22 साल पहले जानलेवा हमला करने के आरोपी गैंगस्टर थाना सीबीगंज के बंडिया निवासी वेदराम और सनैया रानी निवासी जयसिंह को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट कोर्ट गगन कुमार भारती ने सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। कोर्ट ने प्रत्येक पर 33-33 हजार रुपये जुर्माना डाला है।

सरकारी वकील अचल कुमार सक्सेना ने बताया कि तत्कालीन एसओ थाना सीबीगंज होडिल सिंह को जंगल में बदमाशों के होने की सूचना 24 जुलाई 2002 को मिली थी। ग्राम सनौआ और गोविन्दापुर के बीच अमरूद की बगिया में पांच बदमाशों ने पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग कर दी थी। मौके से चार बदमाश पकड़ लिए गए थे।

बदमाशों के पास से 12 बोर के तीन तमंचे, कारतूस, चाकू आदि बरामद हुए थे। सीबीगंज थाना पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने सात गवाह पेश किये थे।

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