कन्नौज जेल में बंद पूर्व सपा नेता नवाब यादव को पॉक्सो एक्ट में सशर्त जमानत, पर राहत नहीं...अब इस मामले में भी करानी होगी जमानत

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Edited By Amrit Vichar
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कन्नौज, अमृत विचार। अगस्त 2024 से किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में जिला जेल में बंद सपा नेता रहे पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव को पॉक्सो एक्ट में सशर्त जमानत मिल गई है। हालांकि इसके बाद भी अभी आरोपी को जेल में ही रहना होगा। बाहर आने के लिए अब गैंगस्टर कोर्ट में जमानत प्रार्थनापत्र अलग से देना होगा।

12 अगस्त 2024 की रात शहर के मकरंदनगर स्थित चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय से प्रबंधक व सपा नेता रहे नवाब सिंह को पुलिस ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया था। शुरुआत में किशोरी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, लेकिन इसके बाद रेप की बात कही गई थी। 

नवाब की गिरफ्तारी के बाद किशोरी के साथ हुए अपराध में सहयोग करने के मामले में उसकी बुआ को भी गिरफ्तार किया गया था। उसे सह आरोपी बनाया गया था। इसके बाद उसके बयान के बाद मुख्य आरोपी के भाई वीरपाल उर्फ नीलू यादव को साक्ष्य छिपाने, प्रलोभन देने तथा उसके किसी परिचित के खाते में रकम ट्रांसफर किए जाने को लेकर सह आरोपी बना दिया गया। 

दोनों ही सह आरोपियों को मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया गया। फिर बयान आदि की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की हिस्ट्रीशीट खोलते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी थी। तीनों आरोपी तभी से जेल में हैं। सहआरोपी बुआ की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हो चुकी है।

जबकि पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश अलका यादव ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद मुख्य आरोपी नवाब को सशर्त जमानत की मंजूरी दी है। हालांकि इसके बाद भी नवाब को राहत नहीं मिलेगी। कारण यह कि वह गैंगस्टर का भी आरोपी है जिससे इसके लिए अलग से जमानत डालन होगी।

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