Prayagraj News : ग्रीष्मावकाश के दौरान सिविल प्रकृति के मामलों की प्रमाणित प्रतियां जारी करने के संबंध में निर्देश

प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी जिला न्यायालयों में एक समान कार्यप्रणाली लागू करने के चरण में संयुक्त निबंधक (न्यायिक)(जांच) ने आपराधिक मामलों के अलावा दीवानी प्रकृति के मामलों से संबंधित निर्णयों/आदेशों की प्रमाणित प्रतियां जारी करने के लिए सभी अधीनस्थ अदालतों से संबंधित प्रतिलिपि विभाग को निर्देश दिया है।
निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि न्यायालयों के प्रतिलिपि विभाग केवल आपराधिक प्रकृति के मामलों से संबंधित आदेशों की प्रमाणित प्रतियां जारी करते हैं, लेकिन दीवानी प्रकृति के मामलों के लिए ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्हें दीवानी प्रकृति के मामलों की प्रमाणित प्रतियां आवश्यक महसूस नहीं होती। अतः संयुक्त निबंधक ने प्रमाणित प्रतियों की आवश्यकता को दर्शाते हुए सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, परिवार न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीशों, सभी वाणिज्यिक न्यायालयों और पीठासीन अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि मामला चाहे सिविल हो या आपराधिक, उसकी प्रमाणित प्रतियों को जारी करने के संबंध में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान विचार किया जाए और नियमानुसार प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं, जिससे सभी अधीनस्थ न्यायालयों में एक समान कार्यप्रणाली अपनाई जा सके।
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