Kanpur में 'नो हेलमेट नो फ्यूल' होगा लागू, जिलाधिकारी ने दिए आदेश, इस दिन से पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट नहीं मिलेगा फ्यूल

कानपुर, अमृत विचार। दो पहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा वर्ना पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा और चालान भी होगा। शासन के निर्देश के बाद जिलाधिकारी ने 26 जनवरी से इस नियम को कड़ाई से चालू करने का आदेश दिया है।
जिले में करीब 13 लाख दो पहिया वाहन हैं। वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन दो के औसत से मौत हुई हैं। अन्य जिलों की भी यही स्थिति होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यातायात सुरक्षा के लिहाज से हेलमेट के नियम को कड़ा करने को निर्देशित किया।
इसके बाद जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय बनाते हए इसे कड़ाई से लागू करने को निर्देशित किया। उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों को बिना हेलमेट दो पहिया चालकों को फ्यूल नहीं देने को कहा। साथ ही उन्हें हेलमेट के लिए प्रेरित करने के लिए भी कहा।
उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंपों पर कैमरे भी सुचारू रूप से चालू रहें। पेट्रोल पंप संचालक इसकी रिपोर्ट भी देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि चालक और सहयात्री दोनों को हेलमेट पहनना होगा वर्ना चालान भी होगा। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को 50 फीसदी से ज्यादा घटाने का लक्ष्य है।