बदायूं: स्थाई लोक अदालत का आदेश...नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को देने होंगे 1.29 लाख रुपये
बदायूं, अमृत विचार। स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष काली चरन ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जेके मार्केट स्थित बदायूं शाखा के प्रबंधक और लखनऊ रीजन के रीजनल मैनेजर को आदेशित किया है कि वह बीमा क्लेम के 1.19 लाख रुपये क्षतिपूर्ति और 10 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। साथ में 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 7 हजार रुपये अधिवक्ता को खर्च के लिए रूप में दिए जाएंगे।
गांव मुड़िया धुरेकी स्थित मैसर्स शिव शक्ति इंडेन गैस गोदाम के मालिक पंकज गुप्ता ने साल 2019 में स्थाई लोक अदालत में प्रार्थना पत्र दायर करके बताया था कि वह मुड़िया धुरेकी स्थित मैसर्स शिव शक्ति इंडेन गैस के गोदाम के प्रोपराइटर हैं। 25 दिसंबर 2014 को चोरों ने 14 किग्रा वजन के 52 खाली सिलेंडर और चार भरे हुए गैस सिलेंडर चोरी कर लिए। उन्होने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पंकज गुप्ता ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से उन गैस सिलेंडरों का बीमा भी करा रखा था। जिसकी वैधता 30 अक्टूबर 2015 तक थी। तब उन्होंने सभी औपचारिकता पूरी करके बीमा के क्लेम के लिए फाइल जमा की। फिर भी उन्हें बीमा क्लेम के रुपये प्राप्त नहीं हुए। सुनवाई हुई और न ही उसका क्लेम खारिज हुआ। इस बात की सूचना उन्हें दी गई। तब पंकज गुप्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से स्थाई लोक अदालत में वाद दायर किया।
शुक्रवार को स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष काली चरन व सदस्यों ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया और पाया कि वादी ने अपने वाद को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है और वादी बीमित धनराशि प्राप्त करने का अधिकार है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकारी (विपक्षी) वादी को 1 लाख 19 हजार रुपये क्षतिपूर्ति, 10 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10 प्रतिशत ब्याज की दर से और सात हजार रुपये अधिवक्ता व्यय के रूप में 30 दिनों के भीतर दें।
ये भी पढ़ें - बदायूं: DPRO समेत चार लोगों पर FIR का आदेश, जानें क्या है मामला?
