Prayagraj News : पूजास्थल पर लाउडस्पीकर के उपयोग का मौलिक अधिकार नहीं

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

अमृत विचार, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पूजास्थल ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए होते हैं। ऐसे स्थानों पर लाउडस्पीकर के उपयोग को मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया जा सकता है।

्मौरजूदा याचिका दाखिल करने के लिए याची के पास कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि वह ना तो मस्जिद का मुतवल्ली है और ना ही उसका वैध प्रतिनिधि है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने पीलीभीत निवासी मुख्तियार अहमद की याचिका को खारिज करते हुए पारित किया।

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मस्जिद में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को एक अंतर्निहित अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। विशेषकर जब इससे आसपास के निवासियों को परेशानी होने की संभावना हो। मालूम हो कि कई राज्यों ने ध्वनि प्रदूषण और सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में विचार करते हुए मस्जिद में लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध लगा रखा है।

यह भी पढ़ें- Barabanki News : युवा उद्यमियों को 5-5 लाख का ऋण, विद्युत सखियों को मिला सम्मान

संबंधित समाचार