पीलीभीत: ग्राम पंचायत में बैठक कराई न टेंडर प्रक्रिया...शर्तों का पालन भी भूले जिम्मेदार, प्रधान को नोटिस

पीलीभीत: ग्राम पंचायत में बैठक कराई न टेंडर प्रक्रिया...शर्तों का पालन भी भूले जिम्मेदार, प्रधान को नोटिस

पीलीभीत, अमृत विचार: ग्राम पंचायतों में विकास कार्य के नाम पर किस कदर लापरवाही हो रही है, इसकी बानगी ग्राम पंचायत बिठौराकलां की जांच में सामने आई। जांच के दौरान जांच कमेटी को वर्ष 2024-25 से पूर्व की बैठकों को विवरण ही नहीं मिल सका। वहीं टेंडर प्रक्रिया में भी नियम शर्तों का कोई पालन होना नहीं पाया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निर्धारित अवधि में साक्ष्य सहित जवाब न देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

मामला मरौरी ब्लॉक की ग्राम पंचायत बिठौराकलां का है। गांव निवासी प्रेमपाल, अमर सिंह, गयादीन आदि ने कुछ माह पूर्व डीएम से शपथ पत्र सहित शिकायत की थी। जिसमें उन्होंने ग्राम प्रधान समेत सचिव पर मानक के अनुरूप कार्य न करने समेत कई आरोप लगाए थे। डीएम संजय कुमार सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दो सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर जांच करने आदेश दिए थे। 

जांच टीम में शामिल जिला विकास अधिकारी संजय कुमार एवं जल निगम के सहायक अभियंता मनोज कुमार ने गांव पहुंचकर शिकायत से संबंधित बिंदुओं की जांच पड़ताल की। जांच करने के बाद जांच कमेटी ने ग्राम प्रधान अरविंद कुमार एवं सचिव अनिल कुमार को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए आख्या डीएम को सौंप दी। जांच रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा वर्ष 2024-25 से पूर्व की गई ग्राम पंचायतों की बैठकों का विवरण संबंधी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। 

पाया गया कि 2024-25 से पूर्व ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्यों के विषय में ग्राम पंचायत सदस्यों और ग्रामीणों को कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही पूर्ण पारदर्शिता से कार्य कराए गए। मानक के अनुरूप कार्य न कराने संबंधी बिंदु की जांच में वर्ष 2021-22 से निविदा आमंत्रण की सूचना प्रकाशित तो होना पाई गई, लेकिन पत्रावलियों में कुटेशन का तुलनात्मक विवरण अंकित नहीं पाया गया।

ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा टेंडर प्रक्रिया में न तो पारदर्शिता बरती गई और न ही स्टोर परचेज नियमावली का पालन किया गया। इधर जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम संजय कुमार सिंह ने ग्राम प्रधान अरविंद कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीएम की ओर से जारी आदेश में 15 दिन के भीतर साक्ष्य सहित जवाब देने की बात कही गई है। निर्धारित अवधि में जवाब न देने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

जांच में दोषी निलंबित सचिव का भी जवाब तलब
डीएम संजय कुमार सिंह ने जिला पंचायत राज अधिकारी को ग्राम पंचायत बिठौराकलां की जांच में दोषी पाए गए सचिव अनिल कुमार सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे। डीएम के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी रोहित भारती ने दोषी सचिव अनिल कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के भीतर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि दोषी सचिव अनिल कुमार पूर्व से ही एक मामले में निलंबित चल रहे हैं।

जिलाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत बिठौराकलां से संबंधित कराई गई जांच में लापरवाही पाई गई है। संबंधित ग्राम प्रधान के बाद अब सचिव को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है- रोहित भारती, जिला पंचायत अधिकारी।

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