Bareilly: कल्याणपुर विस्फोट मामले में NGT ने केस दर्ज कर शुरू की सुनवाई, सभी को नोटिस
बरेली, अमृत विचार: सिरौली के गांव कल्याणपुर में पिछले साल पटाखों के अवैध स्टॉक में हुए विस्फोट के मामले में एनजीटी की मुख्य पीठ ने सुनवाई शुरू कर दी है। इस केस में केंद्र और राज्य सरकार के छह प्रमुख विभागों को पक्षकार बनाया है। डीएम की रिपोर्ट पर सातवां पक्षकार आरोपी मकान मालिक रहमान शाह बना है। रहमान शाह को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का भी आदेश जारी किया है।
दिल्ली के एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर का संज्ञान लेकर एनजीटी ने अपने कोर्ट में केस दर्ज किया है। इस मामले में पहले राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण और वन मंत्रालय, विस्फोटक निदेशक के लिए सलाहकार समेत छह पक्षकार बनाए गए थे। केस की 10 जनवरी को हुई पहली सुनवाई में डीएम की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल, न्यायिक सदस्य डाॅ. ए सेंथिल वेल की पीठ ने रहमान शाह को सातवां पक्षकार बनाने का आदेश दिया।
कहा, रहमान शाह को जारी नोटिस डीएम के जरिए तामील कराया जाएगा और इसका हलफनामा दो सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाएगा। रहमान नोटिस प्राप्त होने के दो सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल कर सकता है। अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। उधर, डीएम ने रहमान शाह के नाम जारी एनजीटी का नोटिस जिला जेल के अधीक्षक को भेज दिया है। उसे तत्काल तामील कराने का आदेश भी दिया है।
छह लोगों की विस्फोट में हुई थी मौत
कल्याणपुर में रहमान शाह के घर में हुए इस विस्फोट में दो बच्चों समेत छह लोगों की मौत हुई थी। रहमान शाह के मकान में दिवाली के लिए अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे जिनमें दो अक्टूबर 2024 की शाम विस्फोट हाे गया था। इस विस्फोट से चार मकान धराशायी हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान रहमान शाह का हुआ था।
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