Kanpur Dehat: महिला की हत्या में पति व जेठ को मिला आजीवन कारावास

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Edited By Amrit Vichar
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कानपुर देहात, अमृत विचार। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के सहाबापुर गांव में वर्ष 2016 में हुई महिला की हत्या के मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर एडीजे तीन की अदालत ने आरोपी पति व जेठ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

एडीजीसी आशीष तिवारी ने बताया कि भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के सहाबापुर गांव के रहने वाले नरेंद्र की शादी वर्ष 2008 में मकरंदपुर चौबेपुर कानपुर नगर की रहने वाली ननखी देवी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति उसका उत्पीउ़न कर रहा था। 22 मई को ननखी ने अपने भाई प्रताप को फोन कर पति व जेठ द्वारा मारने पीटने की शिकायत की। 

इसके बाद गोपालपुर गांव के रहने वाले उसके बुआ के लड़के जिलेदार ने सहाबापुर जाकर नरेंद्र को समझाया, लेकिन उनपर कोई असर नहीं हुआ। उसके वापस जाने के बाद 23 मई 2016 को ननखी की संदिग्ध हालात में आग से जलकर मौत हो गई थी। मामले में उसके भाई प्रताप सिंह ने बहन की जलाकर हत्या करने का आरोप लगाकर बहनोई नरेंद्र व उसके भाई श्री प्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 

मामले में पुलिस ने दोनों का चालान करने के साथ ही आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई एडीजे-तीन अमित मालवीय की अदालत में चल रही थी। गुरुवार को मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी नरेंद्र व उसके भाई श्रीप्रकाश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर बीस-बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर उनको एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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