सीतापुर: सांसद राकेश राठौर की जमानत पर 23 मिनट चली बहस, दिया विधायक कुलदीप सेंगर का उदाहरण

Amrit Vichar Network
Edited By Muskan Dixit
On

सीतापुर, अमृत विचार। सांसद राकेश राठौर की जमानत याचिका पर एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश दिनेश नागर की अदालत में यौन शोषण के मामले में 23 मिनट तक बहस चली। न्यायालय ने सांसद मामले में शाम तक फैसला सुरक्षित रखा है।

बता दें कि सीतापुर सांसद राकेश राठौर पर 17 जनवरी को सीतापुर की कोतवाली नगर में यौन शोषण का अभियोग दर्ज हुआ। 30 जनवरी को सांसद की गिरफ्तारी उन्हीं के आवास से हुई। जेल में निरुद्ध कांग्रेस सांसद की जमानत को लेकर एमपी-एमएलए कोर्ट में बहस हुई। 23 मिनट तक चली बहस में दोनों पक्ष के वकीलों की ओर से बहस की गई।

बचाव पक्ष का कहना है कि महिला नेता द्वारा सुनयोजित तरीके से सांसद को फंसाया गया है, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास हुआ है। उधर, पीड़ित पक्ष के अधिवक्ताओं की ओर से दी गई दलीलों में आसाराम बापू और भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का हवाला दिया। फिलहाल अदालत ने दोनों की सुनवाई कर निर्णय को सुरक्षित कर लिया है। माना जा रहा है कि सायंकाल कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।

यह भी पढ़ेः Haryana: 12 आईएएस और 67 एचसीएस अधिकारियों के तबादले 

संबंधित समाचार