Bareilly: किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार : किशोरी को बहलाकर गुजरात ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी थाना नवाबगंज मोहल्ला चाणक्यपुरी निवासी राहुल गुप्ता को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट रामानन्द ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 65 हजार रुपये जुर्माना डाला है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।

सरकारी वकील सरनाम सिंह और पीड़िता के अधिवक्ता भानु प्रताप गंगवार ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना नवाबगंज में 19 दिसम्बर 2019 को तहरीर देकर बताया कि उनकी पुत्री कक्षा 9 की छात्रा है। उसकी जान पहचान राहुल गुप्ता से हो गई थी। 18 दिसम्बर 2019 को राहुल गुप्ता पुत्री को बहलाकर ले गया।

पीड़िता ने बयान में बताया कि 18 दिसम्बर की रात राहुल गुप्ता उसके घर आया और बहलाकर गुजरात ले गया। वहां उसे 14 दिन तक रखा और दुष्कर्म किया। उसके पास जब पैसे खत्म हो गए तो वापस ले आया। पुलिस ने बिजौरिया स्टेशन पर पकड़ लिया।

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