Prayagraj News : बांके बिहारी मंदिर में भीड़ प्रबंधन मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए राज्य को दिया अतिरिक्त समय

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Amrit Vichar, Prayagraj : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर के आसपास हुए अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्यवाही पर जवाब मांगा था, जिसके अनुपालन में सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें अतिक्रमण हटाए जाने से पहले और अतिक्रमण हटाए जाने के बाद की सड़कों की तस्वीरें संलग्न हैं।

राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कहा है कि मंदिर की ओर जाने वाली सभी सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कर दिया गया है, इसलिए एक निश्चित योजना प्रदान की जानी चाहिए कि किस तरह से भक्तों के एकत्र होने की तिथियों पर भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा। जब ऐसी योजना दी जा रही है, तो लोगों के इकट्ठा होने के लिए एक निश्चित स्थान आवंटित किया जाना चाहिए और यह भी सूचित किया जाना चाहिए कि भक्त मंदिर तक कैसे पहुंचेंगे और किस तरह से वे मंदिर से बाहर निकलेंगे।

इसके अलावा जब भीड़ प्रबंधन की योजना कोर्ट के समक्ष रखी जाती है, तो राज्य यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी भी चिकित्सीय आपात स्थिति से निपटने के लिए कुछ प्रावधान किया जाए, जो भीड़ के इकट्ठा होने के समय हो सकती है। अंत में सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट के 17 जनवरी 2025 के आदेश के अनुपालन के लिए  पंद्रह दिन का अतिरिक्त समय मांगा । अतः कोर्ट ने मामले को 3 मार्च 2025 के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

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