Court's decision : सेवानिवृत्त पीएसी सिपाही की पेंशन कटौती पर हाईकोर्ट सख्त

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Published By Vinay Shukla
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एसएसपी अयोध्या को छह हफ्ते में निपटारा करने का दिया आदेश 

Lucknow/Pratapgarh Amrit Vichar : उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जनपद प्रतापगढ़ निवासी सेवानिवृत्त पीएसी सिपाही राम राजेश तिवारी की पेंशन कटौती की शिकायत पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अयोध्या को छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि 37 वर्षों की सेवा के बाद भी उन्हें अन्य समान पदधारियों की तुलना में कम पेंशन मिल रही है, जबकि उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई भी नहीं हुई।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ. अजय प्रताप सिंह चौहान ने कोर्ट को बताया कि राम राजेश तिवारी 24 फरवरी 1984 को उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) की 27वीं बटालियन, सीतापुर में सिपाही के रूप में नियुक्त हुए थे। सितंबर 2021 में उन्हें नागरिक पुलिस में स्थानांतरित कर दिया गया और 29 सितंबर 2024 को सेवानिवृत्त कर दिया गया। इसके बावजूद उन्हें पूर्ण पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है।

याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत के निस्तारण के लिए 4 सितंबर 2024 को एसएसपी अयोध्या को प्रत्यावेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर नया प्रत्यावेदन देने की छूट दी और एसएसपी,अयोध्या को निर्देश दिया कि वे छह सप्ताह के भीतर मामले का निपटारा करें एवं निर्णय याचिकाकर्ता को तत्काल सूचित करें। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब देखना होगा कि प्रशासन कितनी तेजी से याचिकाकर्ता की पेंशन विसंगति को दूर करता है।

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