सितारगंज भूमि घोटाला: निलंबित PCS अफसर मदन और आशीष के खिलाफ तैयार होगा आरोपपत्र, डीएम ने दिए निर्देश

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Published By Vikas Babu
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दोनों अफसरों के खिलाफ विभागीय जांच के लिए शासन से अलग से अधिकारी होंगे तय

बरेली, अमृत विचार: नियुक्ति अनुभाग के सचिव एम देवराज ने बरेली-सितारगंज भूमि अधिग्रहण घोटाले के मामले में निलंबित किए गए एडीएम न्यायिक आशीष कुमार और मऊ के मुख्य राजस्व अधिकारी मदन कुमार के खिलाफ डीएम रविन्द्र कुमार को आरोप पत्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डीएम से तीन दिन में साक्ष्यों के साथ आरोप पत्र जारी कर नियुक्ति अनुभाग को उपलब्ध कराने को कहा है।

दोनों अफसरों को 13 फरवरी को डीएम की ओर से गठित दो सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट पर निलंबित किया गया है। दोनों को प्रकरण में शिथिलता, लापरवाही बरतने और सम्यक रूप से परीक्षण न करने का दोषी माना गया। वहीं आशीष कुमार बरेली से रिलीव हो गए।

सचिव एम देवराज के 13 फरवरी को जारी आदेश में कहा गया है कि बरेली-सितारगंज हाईवे एनएच-74 (नया एनएच 30) फोरलेन और एनएच-530 बी रिंग रोड निर्माण के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण में अनियमितता के संबंध में डीएम बरेली ने दो सदस्यीय समिति गठित की थी।

समिति की प्रारंभिक जांच में पूरे प्रकरण में आशीष कुमार पीसीएस (बैच 2015) विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रथमदृष्टया दोषी पाए गए। राज्यपाल के आदेश पर उप्र सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-4 के अंतर्गत तात्कालिक प्रभाव से आशीष कुमार को निलंबित करते हुए नियम-7 के अंतर्गत उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की जाती है। विभागीय कार्रवाई में जांच अधिकारी अलग से नामित करते हुए आरोप पत्र भी अलग से नियमानुसार जारी किया जाएगा।

वहीं सचिव की ओर से जारी आदेश में मदन कुमार पीसीएस अफसर (बैच 2012) मुख्य राजस्व अधिकारी मऊ को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बरेली के पद पर तैनाती के दौरान सितारगंज हाईवे भूमि अधिग्रहण में अनियमितता के आरोप में प्रथमदृष्टया दोषी पाया गया है। मदन कुमार के विरुद्ध भी जांच अधिकारी अलग से नियुक्त कर विभागीय जांच कराई जाएगी।

निलंबन अवधि में आशीष कुमार और मदन कुमार आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद लखनऊ कार्यालय से संबद्ध रहेंगे। हालांकि दोनों अफसरों ने अपनी रिपोर्टिंग मुख्यालय को दे दी है। इधर, प्रकरण में पीसीएस आशीष कुमार से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि अब निलंबन हो गया तो क्या कहें।

निलंबन अवधि में दोनों अफसरों को आधा वेतन ही मिलेगा
निलंबन की अवधि में पीसीएस आशीष कुमार और मदन कुमार को वित्तीय नियम संग्रह खंड दो, भाग दो से चार के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर आधा वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी। इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा।

निलंबन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलंबन अवधि में शर्त पर देय होंगे। मदों का भुगतान तभी किया जाएगा, जब आशीष कुमार और मदन कुमार इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे किसी सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति एवं व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

डीएम बरेली और डीएम मऊ ने आदेश तामील कराकर सूचना शासन को भेजी
नियुक्ति अनुभाग के सचिव के निर्देश पर डीएम बरेली रविन्द्र कुमार और मऊ डीएम ने आदेश की कॉपी पीसीएस आशीष कुमार और पीसीएस मदन कुमार को तामील कराकर सूचना शासन को भेज दी है।

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