बरेली: रकम के लालच में की थी दोस्त की हत्या, अब मिली उम्रकैद की सजा
बरेली, अमृत विचार। पैसों के लालच में दोस्त की हत्या करने वाले नवाबगंज के कुंडरा कोठी निवासी नन्हे नाथ उर्फ प्रमोद को कोर्ट ने दोषी पाया। अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये जुर्माना डाला है। जुर्माने की आधी रकम वादी मुकदमा को बतौर मुआवजा मिलेगी।
सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने बताया कि नवाबगंज कुंडरा कोठी निवासी कुन्दन नाथ ने थाना नवाबगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके बेटे बबलू को उसके गांव का ही नन्हेनाथ 6 दिसम्बर 2022 को सुबह 10 बजे बाइक से लेकर गया था। जब उन्होंने नन्हेनाथ से पूछा कि उसका बेटा और बाइक कहां है तब उसने बताया कि बेटे का उसे पता नहीं है।
उसने बाइक को थाना बहेड़ी के मुड़िया नवी बक्श के कौशल रस्तोगी के पास गिरवी रख दी है। जब वह कौशल के पास गए तो उसने बताया कि बाइक को नन्हेनाथ ने गिरवी रखकर 16 हजार रुपये लिए हैं। पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर बबलू का शव गन्ने के खेत से बरामद किया था।
नन्हे नाथ ने पुलिस को बताया था कि बबलू से उसकी दोस्ती थी। वह कुछ दिन पहले जुआ हार गया था, जिस कारण उसने अपना मोबाइल गिरवी डाल दिया था। वह शराब पीने के बाद बबलू को बाइक से घुमाने के बहाने चुरैली डैम ले जा रहा था लेकिन उसने आगे जाने से मना कर दिया तो शराब पिलाने के बहाने बबलू को गन्ने के खेत में ले गया और चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी।
उसने बबलू की बाइक खुदकी बताकर गिरवी रख दी थी और पैसों से तीन हजार में मोबाइल छुड़ा लिया था और बाकी पैसे जुए में हार गया था। पुलिस ने आला कत्ल चाकू, सबूत जुटाकर आरोप पत्र न्यायालय भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने सात गवाह पेश किए थे।
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