Chitrakoot: नाबालिग से दुष्कर्म करने पर पूर्व प्रधान को मिली 10 साल की सजा, भरना होगा 22 हजार रुपये का जुर्माना
चित्रकूट, अमृत विचार। नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी पूर्व प्रधान को विशेष न्यायाधीश ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी। इसे 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया।
विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि पहाड़ी थाने में 25 नवंबर 2017 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी जब हैंडपंप से पानी भर रही थी तत्कालीन प्रधान देवशरण यादव उसे ले गया और धमकाकर दुराचार किया। बेटी के विरोध करने पर मारपीट की। साथ ही गालीगलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में शिकायत करने पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी।
इस पर भुक्तभोगी ने ने धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया और न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। साथ ही आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को पाक्सो एक्ट कोर्ट की स्पेशल जज रेनू मिश्रा ने इस मामले में निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध होने पर आरोपी पूर्व प्रधान देवशरण यादव को 10 वर्ष कठोर कारावास के साथ 22 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
