इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला : एसिड अटैक पीड़ितों के प्रति संवेदनशील बने प्रशासनिक अधिकारी

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Published By Vinay Shukla
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Amrit Vichar, Prayagraj : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ित पुरुष के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य प्राधिकारियों द्वारा एसिड हमले में घायल हुए लोगों से जुड़े मामलों में उचित संवेदनशीलता दिखाने के लिए कहा, साथ ही हापुड़ के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत याची को चार सप्ताह के भीतर अनुग्रह राशि जारी करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने असलम की याचिका को निस्तारित करते हुए पारित किया। मामले के अनुसार नवंबर 2016 में याची, जो उस समय 27 वर्ष के थे, उन पर गंभीर एसिड अटैक हुआ। इस हमले के कारण उनके शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें आईं और अंततः वे 100% विकलांग हो गए। याची ने केन्द्र सरकार की कल्याणकारी योजना के तहत अनुग्रह राशि भुगतान के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया। केंद्र सरकार की ओर से 24 मई 2024 को हापुड़ के जिला मजिस्ट्रेट को पीड़ित के दावे की पुष्टि करने और उस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिए जाने के बावजूद याची के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इसके बाद याची ने हाईकोर्ट में वर्तमान याचिका दाखिल की जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हापुड़ के जिला मजिस्ट्रेट को याची के दावे की जांच करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उक्त योजना के तहत देय राशि उन्हें चार सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाए।

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