कानपुर में सगी बहनों से दुष्कर्म में एक को 20 साल सजा, चार अन्य पर भी मुकदमा; नाबालिग बहनों को कार से किया था अगवा
सिर्फ एक आरोपी के विरुद्ध ही दाखिल हुई थी चार्जशीट
कानपुर, अमृत विचार। रामादेवी से अगवाकर नाबालिग सगी बहनों से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों के नाम हटाकर एक ही आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। लेकिन न्यायालय ने चारों आरोपियों को तलब कर फाइल अलग कर दी और मुकदमा चलाने के निर्देश दिए।
18 मार्च 2019 को नाबालिग सगी बहनें दवा लेने निकली थीं। इसी दौरान आरोपियों ने उन्हें रामादेवी चौराहे के पास जबरिया खींचकर कार में बैठा लिया था, बाद में दिल्ली ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार के अनुसार 15 और 13 वर्षीय पीड़िता बहनों को क्षेत्र के राजेश, अनिल, जितेंद्र, धर्मेंद्र व हरनाम कार में खींचकर अगवा कर ले गए थे।
परिजनों ने चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी हरनाम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अन्य आरोपियों के नाम निकाल दिए थे। पीड़ित बहनों के अनुसार आरोपियों ने उन्हें पानी में नशीला पदार्थ पिलाया था। बेहोश होने पर उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद पाया। मामला पॉक्सो कोर्ट डॉ. अमित वर्मा की अदालत में ट्रायल पर रहा। अभियोजन पक्ष से मामले में सात गवाह पेश हुए। कोर्ट ने आरोपी हरनाम को सजा सुनाई।
