प्रतापगढ़: हत्या व आर्म्स एक्ट के दोषी को आजीवन कारावास, एक लाख अर्थदंड

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प्रतापगढ़, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश ममता वर्मा ने हत्या व आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए मोहसिम निवासी जान बख्श का पुरवा, थाना नवाबगंज को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी राकेश प्रताप सिंह ने की। 

वादी मुकदमा मनोज चौरसिया ने कोर्ट को बताया कि उसका भाई जितेंद्र कुमार चौरसिया लाल गोपालगंज में पान की दुकान चलाता था। 10 अगस्त 2010 को समय 8:00 बजे अपनी दुकान बंद कर स्कूटर चलाकर घर आ रहा था। पीछे गांव के लालचंद जायसवाल बैठे थे। जब मेरा भाई समय करीब 8:15 पर कलवारिया मोड़ पर पहुंचा, तभी पीछे एक बाइक से दो व्यक्ति आकर मेरे भाई का स्कूटर रोक लिए और तमंचे से गोली मार दी, जिससे वह मौके पर ही घायल होकर गिर पड़ा। अंधेरा होने के कारण लालचंद उन दोनों व्यक्तियों को पहचान नहीं सके।

सूचना पर मैं अपने भाई शंकर लाल मौके पर पहुंचे। अपने भाई को लेकर हम लोग एसआरएन अस्पताल गए, जहां उसकी मृत्यु हो गई। गुड्डू से मेरे भाई का छह माह पूर्व झगड़ा हुआ था। उसी ने मेरे भाई की हत्या करवाई है। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा मो. इरशाद उर्फ गुड्डू निवासी कैमा, मो. आसिफ व मोहसिन के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय ने मो. आसिफ की पत्रावली अलग कर दी। न्यायालय ने मो. इरशाद गुड्डू को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।

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