Etawah: हत्या के मामले में पांच दोषियों को मिला आजीवन कारावास, कोर्ट ने पांचों पर लगाया दस-दस हजार रुपये का जुर्माना

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Shukla
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इटावा, अमृत विचार। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश अ​​खिलेश कुमार ने सात साल पुराने हत्या के मामले में एक मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर  पांच लोगों को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उन पर दस दस हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया। 

बकेवर थानाक्षेत्र के गांव नगला गुलाब निवासी  विंतेश कुमार पुत्र राम वीर ने दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि 9 मई 2018 की शाम को वह अपने परिवार को साथ घर बैठा था तभी पुरानी रंजिश के चलते अवधेश उर्फ अवध नारायण पुत्र राजेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र उर्फ हरिओम पुत्र अवधेश, गोविंद सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी नगला गुलाब थाना बकेवर, किशन सिंह पुत्र निर्भय सिंह निवासी मुलईपुर थाना अछल्दा व बहादुर उर्फ वीर बहादुर पुत्र तुलाराम निवासी रामनगर धमसरी थाना अछल्दा उसके घर में घुस आए और गाली गलौज करने लगे। उक्त लोगों ने उसके साथ मारपीट की। 

विरोध करने पर उक्त लोगों ने तमंचे से उसके पिता रामवीर को गोली मार दी। गोली लगने से पिता गंभीर रुप से घायल हो गए। फायर की आवाज सुनकर गांव के लोग आ गए तो हमलावर जानमाल की धमकी देकर भाग निकले। वह अपने पिता ​को लेकर सीएचसी महेवा गए जहां डाक्टरों ने उसे मृत घो​षित कर दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पांचों लोगों के ​खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। छानबीन के बाद पु​लिस ने सभी के ​खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अ​धिवक्ता तरुण शुक्ला ने मामले की पैरवी की। साक्षों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अवधेश, पुष्पेंद्र, गोविंद निवासी नगला गुलाब। किशन सिंह निवासी मुलईपुर अछल्दा, बहादुर उर्फ वीर बहादुर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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