कासगंज: फायर NOC मिली मगर अग्निशमन यंत्र लगाना भूले...80 फीसद कोल्ड स्टोरेज आग से बेपरवाह !

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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कासगंज, अमृत विचार। आग धधकने का मौसम शुरू हो गया है। इस बीच बहुमंजिला भवनों में भी आग का खतरा बना रहता है। इधर, कोल्ड स्टोरेज में अग्निशमन यंत्र अनिवार्य कर दिए गए हैं। डेढ़ साल पहले की गई अनिवार्यता के बाद भी कासगंज में 80 फीसद से अधिक कोल्ड स्टोरेज स्वामी गंभीर नहीं हैं। अग्निशमन यंत्र न लगाने पर अग्निशमन विभाग ने उन्हें नोटिस दिया है।

कोल्ड स्टोरेज स्वामियों को ढाई साल पहले शासनादेश के निर्देशों के क्रम में अग्निशमन विभाग ने पत्र जारी किया कि वे पानी की पंप, पाइप और अन्य अग्निशमन यंत्र अपने कोल्ड स्टोरेज में लगा लें। इसके लिए उन्हें छह महीने की छूट भी दी गई थी। उस दौरान कोल्ड स्टोरेज की निगरानी के लिए उद्यान विभाग ने अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण कोल्ड स्टोरेज स्वामियों से मांगा, लेकिन वे अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे सके। तब अग्निशमन विभाग ने उनसे शपथ पत्र लिया। उसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया, लेकिन शपथ पत्र देने के बावजूद भी कोल्ड स्टोरेज स्वामी अब तक अग्निशमन यंत्र नहीं लगा पाए हैं।अग्निशमन विभाग ने नोटिस जारी कर दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि जल्द ही अग्निशमन यंत्र न लगे तो कार्रवाई होगी। विभाग उन्हें बिना अग्निशमन यंत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं देगा। आंकड़ों के मुताबिक जिले में कुल 14 कोल्ड स्टोरेज हैं जिसमें से 2 कोल्ड स्टोरेज ही मानक पूरे कर रहे हैं।

उद्यान निरीक्षक रवि चंद्र जयसवाल ने बताया कि अधिकांश कोल्ड स्टोरेज संचालक मनमानी कर रहे हैं और अग्निशमन यंत्र नहीं लगा रहे हैं। अग्निशमन यंत्र उन्हीं के लिए फायदेमंद है। कोल्ड स्टोरेज स्वामी ध्यान दें अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। जिला अग्निशमन अधिकारी आरके तिवारी का कहना है कि समय समय पर अग्निशमन विभाग द्वारा निरीक्षण किया जाता है। अग्निशमन यंत्रो को चेक किया जाता है। जहां अग्निशमन यंत्र पर्याप्त नहीं होते हैं, उनके खिलाफ नोटिस जारी कर यंत्र लगवाए जाते हैं।

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