बरेली: बिना अनुमति के सड़क खोदने पर CUGL पर 17 लाख का जुर्माना, FIR की चेतावनी

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Published By Preeti Kohli
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बरेली, अमृत विचार: नगर निगम ने बिना अनुमति के सड़क की खुदाई पर सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड (सीयूजीएल) के खिलाफ 17 लाख 79 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हिदायत दी है कि अगर नगर निगम कोष में जुर्माने की राशि जमा नहीं हुई तो कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

नगर निगम ने वार्ड नंबर-18 रेलवे कॉलोनी में कुछ महीने पहले करीब 24 लाख रुपये से विष्णु मंदिर के पीछे सुभाष स्कूल मोती बाजार की आरसीसी सड़क का निर्माण कराया था। इस सड़क का 20 अप्रैल को अपर नगर आयुक्त सुनील कुमार यादव और क्षेत्रीय अवर अभियंता ने निरीक्षण किया।

जिसमें पाया कि सड़क पर जगह-जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं। गैस पाइप लाइन डालने के लिए सीयूजीएल ने बिना अनुमति के रोड कटिंग कर सड़क को बर्बाद कर दिया है। इससे नियमों की अनदेखी के साथ ही नगर निगम को राजस्व क्षति हुई है। वहीं मोहल्ले के लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है।

अधिशासी अभियंता राजीव राठी ने सीयूजीएल फिलिंग स्टेशन पीलीभीत बाईपास को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि नगर निगम की सड़क की बिना अनुमति रोड कटिंग चार्ज जमा किए खुदाई की गई है। इससे निगम 17 लाख 79 हजार रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

इस धनराशि को तत्काल प्रभाव से नगर निगम कोष में रोड कटिंग चार्ज के रूप में जमा किया जाए। अगर धनराशि नहीं जमा की गई तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ निगम ने रोड कटिंग शुल्क की डिटेल भी सीयूजीएल को भेजी है। अधिशासी अभियंता ने बताया कि बिना अनुमति के रोड कटिंग की गई है। ऐसे निगम को नुकसान हुआ है और हादसा होने का भी भय है। 

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