पर्यटन पर भी पड़ा गहरा असर, रोजगार पर संकट

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Published By Pawan Singh Kunwar
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नैनीताल, अमृत विचार: हिमालयी पर्यटन नगरी नैनीताल में बुधवार को घटित नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वीभत्स घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। आरोपी मोहम्मद उस्मान के विरुद्ध जहां आम जनता का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा है, वहीं इसका व्यापक असर नैनीताल के पर्यटन व्यवसाय पर भी देखने को मिल रहा है।

घटना के विरोध में गुरुवार को शहर पूरी तरह बंद रहा। मुख्य बाजारों की दुकानें, माल रोड, होटल, रेस्टोरेंट, और लोकल व्यवसायों ने स्वतः ही दुकानों के शटर गिरा दिए। शहर में सन्नाटा पसरा रहा, जो आम दिनों में सैलानियों से गुलजार रहता है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हुए प्रशासन से जवाबदेही तय करने की अपील की है।

पर्यटक लौटने लगे, पार्किंग स्थल खाली
घटना के बाद नैनीताल आने वाले पर्यटक भय और असुरक्षा के कारण वापस लौटने लगे हैं। शहर के सभी प्रमुख पार्किंग स्थल, टैक्सी स्टैंड, फ्लैट्स और कैविन रोड लगभग खाली हो गए हैं। होटल रजिस्ट्रेशन में गिरावट आई है और कई बुकिंग्स भी कैंसिल कर दी गईं। नाव चालक, घोड़े वाले, फोटोग्राफर और टूर गाइड सभी पूरे दिन खाली बैठे रहे।

प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा, जनता को न्याय का आश्वासन
शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि आरोपी को सख्त सजा दिलाने के लिए सभी कानूनी प्रक्रिया तेज़ी से पूरी की जाएंगी।

सामाजिक संगठनों की मांग-बेटियों के लिए सुरक्षित नैनीताल
महिला संगठनों, नागरिक मंचों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक सुर में कहा कि अब वक्त आ गया है कि पर्यटक नगरी को सिर्फ सुंदरता से नहीं, बल्कि सुरक्षा और संवेदनशीलता से भी सजाया जाए। प्रशासन से मांग की गई है कि ऐसे अपराधियों को चिह्नित कर हमेशा के लिए शहर से बाहर किया जाए।

आरोपी को नोटिस, अवैध अतिक्रमण पर भी प्रशासन सख्त

दुष्कर्म की घटना के बाद नगर पालिका परिषद, नैनीताल ने आरोपी मोहम्मद उस्मान को अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस थमाया है। संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आरोपी द्वारा पालिका एवं वन विभाग की भूमि पर कब्जा किया गया है, जो उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के तहत दंडनीय अपराध है। नोटिस में तीन दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।


क्या है नोटिस में

नगर पालिका द्वारा आरोपी उस्मान को जारी नोटिस में कहा गया है कि 1 मई 2025 को नगरपालिका, पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग एवं जिला विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मोहम्मद उस्मान द्वारा पालिका एवं वन विभाग की भूमि पर अवैध निर्माण/कब्जा किया गया है। यह कार्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन है। नोटिस में आरोपी को तीन दिनों के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने अथवा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। अन्यथा की दशा में नियमानुसार कानूनी एवं दण्डनीय कार्रवाई की जाएगी।

 

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